Kabir Antyeshti Anudan Yojana Application Form 2022, कबीर अंत्येष्टि योजना बिहार आवेदन फार्म, लाभ एवं पात्रता, आवेदन प्रक्रिया जाने, Bihar Antyeshti Anudan Yojana Apply Online
बिहार के गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य से बिहार सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बीपीएल परिवार के किसी सदस्य का देहांत/मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि (दाह संस्कार) के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा 3000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता मृतक के आश्रित/निकटतम संबंधी को दी जाती है। इस योजना के तहत केवल उन्हीं बीपीएल परिवारों को कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा जो 10 वर्ष से या इससे अधिक समय से बिहार में निवास कर रहे हैं।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2022 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को शुरू करने का उद्देश्य लाभ एवं विशेषताएं पात्रता आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि। इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Page Contents
- 1 Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2022
- 2 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना Key Highlights
- 3 Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2022 का उद्देश्य
- 4 Antyeshti Anudan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- 5 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए पात्रता एवं मापदंड
- 6 Kabir Antyeshti Anudan Yojana में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 7 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2022 के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- 8 Kabir Antyeshti Anudan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2022
बिहार सरकार द्वारा सन् 2007-08 में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को लागू किया गया था। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार की किसी भी आयु के सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अंत्येष्टि के लिए 3000 रुपए दिए जाते हैं। Kabir Antyeshti Anudan Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य के हर पंचायत में पहले से ही 15 हजार रुपए की राशि 5 अनुदान भुगतान के लिए भेज दी जाती है। इसी तरह नगर पंचायतों में भी 30 हजार रुपए, नगर परिषदों में 60 हजार रुपए, और नगर निगमो में 90 हजार रुपए की राशि पहले से ही भेज दी जाती है। ताकि समय पर अंत्येष्टि के लिए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जा सके।
वर्ष 2014 तक लाभार्थियों को बिहार अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद इस आर्थिक सहायता राशि को बढ़ा दिया गया। अब 2022 में लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से अंत्येष्टि के लिए 3000 रूपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।
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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना Key Highlights
योजना का नाम | Kabir Antyeshti Anudan Yojana |
आरंभ की गई | बिहार सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
राज्य | बिहार |
लाभ | 3000 रूपए की एकमुश्त राशि |
साल | 2022 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://esuvidha.bihar.gov.in/ |
Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2022 का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसी परिवार में मृत्यु हो जाने की स्थिति में दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 3000 रूपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। क्योंकि राज्य में बहुत से ऐसे नागरिक मौजूद है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। जिनके पास अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। यदि उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मृतक का दाह संस्कार करने के लिए अन्य नागरिकों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि राज्य किसी भी बीपीएल परिवार को दाह संस्कार के लिए किसी अन्य व्यक्ति के आगे हाथ न फैलाने पड़े। इस योजना के माध्यम से अब तक हजारों परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। और आगे भी भविष्य में इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिको को इसी तरह लाभान्वित किया जाता रहेगा।
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Antyeshti Anudan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- बिहार सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के किस सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अनुदान योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- बीपीएल परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 3000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है।
- राज्य के हर पंचायत में पहले से ही 15 हजार रुपए की राशि 5 अनुदान भुगतान के लिए भेज दी जाती है।
- नगर पंचायतों में भी 30 हजार रुपए, नगर परिषदों में 60 हजार रुपए, और नगर निगमो में 90 हजार रुपए की राशि पहले से ही भेज दी जाती है। ताकि समय पर अंत्येष्टि के लिए मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जा सके।
- वर्ष 2014 तक लाभार्थियों को बिहार अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद इस आर्थिक सहायता राशि को बढ़ा दिया गया।
- अब 2022 में लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से अंत्येष्टि के लिए 3000 रूपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लगभग 152567 हितग्राहियों को साल 2020-21 में लाभ प्रदान किया गया है।
- बिहार सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लाखों परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक, निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए पात्रता एवं मापदंड
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को ही प्राप्त होगा।
- मृतक के उम्र सीमा का अनुदान के लिए कोई बंधन नहीं है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल राशन कार्ड होना अति आवश्यक है।
- 10 सालों से अधिक बिहार राज्य में निवास कर रहे नागरिक भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
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Kabir Antyeshti Anudan Yojana में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का वोटर कार्ड
- मृतक का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट विवरण
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2022 के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत पहले आवेदन केवल एक सादे कागज पर किया जाता था इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना होता था। लेकिन अब बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को बदल दिया गया है।
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पंचायत कार्यालय/नगर परिषद कार्यालय/नगर निगम कार्यालय में जाना होगा।
- इसके बाद आपको कार्यालय में जाकर वहां उपस्थित अधिकारी से संपर्क करके कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- मृतक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म उसी संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- संबंधित अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन किए जाने के बाद अधिकारी द्वारा ई सुविधा पोर्टल की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
- कुछ दिन बाद मृतक के परिवार के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की राशि भेज दी जाएगी।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार ई सुविधा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा
- अब आपको होम पेज पर मौजूद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको विभिन्न योजनाओं के नाम दिखाई देंगे
- आपको यहां से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के विकल्प का चयन करना है
- इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी योजना का चयन करना है एवं अन्य सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है
- इसके बाद आपको योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं
- प्रदान की गई सभी जानकारी को अच्छे से चेक करना है
- अंत में आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है
- इस तरीके से आप सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं